यूपी पेंशन योजना 2025:- राज्य और केंद्र सरकारें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न प्रकार के पेंशन योजना चलाती हैं। उन सभी लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना जो की आर्थिक रूप से कम भाग्यशाली हैं। हम आज आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जो यूपी पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है।
Uttar Pradesh Pension Yojana के अंतर्गत वृद्ध, विकलांग और विधवा उत्तर प्रदेश निवासियों को पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़कर यूपी पेंशन योजना के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसके कार्य, फायदे, विशेषताएं, पात्रता, प्रमुख दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि शामिल हैं। अगर आप इस योजना के लाभों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा। Also Read:- UP Agriculture Token Generate Online at upagriculture.com
Table of Contents
UP Pension Yojana 2025
उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग निवासियों के लिए UP Pension Scheme 2025 की स्थापना की है। इस योजना के माध्यम से योग्य लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। ताकि उन्हें अपने बिलों के भुगतान के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर न होना पड़े। इस योजना के माध्यम से राज्य के निवासियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है।
यूपी पेंशन योजना के माध्यम से राज्य निवासी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होंगे। और यूपी पेंशन योजना 2025 से राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना के अनुसार, मासिक पेंशन भुगतान जमा करने के लिए लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

यूपी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। इसके अलावा, इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को ग़रीबी रेखा से निचे होना अनिवार्य है।
Overview Of यूपी पेंशन योजना 2025
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना |
वर्ष | 2025 |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विधवा और विकलांग लोग |
उद्देश्य | वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान कराना |
लाभ | 800 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को पेंशन देना UP Pension Scheme का मुख्य लक्ष्य है। यह योजना विधवा महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देता है। जिससे वे और अधिक स्वतंत्र हो सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यूपी पेंशन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश के लोगों को अब आर्थिक परेशानी नहीं होगी।
UP Pension Scheme के लाभ
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को उनके जीवन निर्वाह को सक्षम बनाने के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो सभी नागरिक किसी और पर निर्भर हुए बिना अपना भरण-पोषण करने में सक्षम होंगे।
- यह वित्तीय सहायता यूपी पेंशन योजना 2025 के माध्यम से सीधे नागरिक के बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक परेशानीयो का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कितने लाभार्थियों को UP Pension Pension दी गयी है
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत कुष्ठावस्था पेंशन 2500 रूपये प्रतिमाह और वृद्धावस्था ,विधवा , दिव्यांगजनों को 500 रूपये प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
- वृद्धावस्था – 4987054
- निराश्रित – 2606213
- दिव्यांग – 1090436
- कुष्ठवस्था -11324
यूपी पेंशन स्कीम स्टैटिसटिक्स
पेंशनर | वृद्धावस्था पेंशन योजना | विधवा पेंशन योजना | दिव्यांग पेंशन योजना |
जनरल | 4.5 lakh | 2.38 lakh | 1.54 lakh |
एम आई एन | 2.68 lakh | 2.03 lakh | 1.09 lakh |
ओबीसी | 18.94 lakh | 7.89 lakh | 4.35 lakh |
एससी | 11.55 lakh | 4.64 lakh | 1.88 lakh |
एसटी | 0.1 lakh | 0.01 lakh | 0.003 lakh |
Uttar Pradesh Pension Yojana के प्रकार
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना को सरकार द्वारा तीन भागो में बाटा गया है जो निम्नवत हैं।
1- यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना :- वृद्धावस्था योजना के माध्यम से हमारे देश के वृद्ध नागरिकों का विकास किया जाना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग निवासियों को 800 रुपये का मासिक प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्ध लोगों की भलाई कार्यक्रम की शुरुआत के पीछे प्राथमिक लक्ष्य है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 750 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 800 रूपए प्रति माह कर दी गयी है।
2- यूपी विधवा पेंशन योजना :- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की विधवाओं को पुरस्कार के रूप में 500 रुपये प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत विशिष्ट जातियों की विधवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग का भी विकास होगा।
3– उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना :- यह योजना उत्तर प्रदेश के उन सभी निवासियों के लिए है जो विकलांग हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे। जबकि इस योजना के तहत आवेदन कराने के लिए 40% विकलांगता होना ज़रूरी होगा। यदि, किसी व्यक्ति के लिए इस योजना के लिए आवेदन करना और जिला अस्पताल या किसी अन्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का पात्रता मानदंड
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इस योजना के तहत आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार को गरीबी रेखा से नीचे रहना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक के पास राज्य द्वारा जारी बीपीएल प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- उम्मीदवार को ऐसे सामाजिक समूह से आना चाहिए जो आर्थिक रूप से कम सुविधा प्राप्त हो।
- तथा उम्मीदवार को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का होना चाहिए।
विधवा पेंशन योजना
- इस योजना के तहत उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह योजना केवल यूपी में विधवा महिलाओं के लिए खुला है।
- इस योजना के तहत यदि विधवा दोबारा शादी करती है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ आवेदक को नहीं मिलना चाहिए।
- विधवा महिला के बच्चे वयस्क नहीं होने चाहिए, यदि हों तो वे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2025
- इस योजना के तहत आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए आवेदक को गरीब होना चाहिए।
- उम्मीदवार को बीपीएल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
- नागरिक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह का होना चाहिए।
- इस कार्यक्रम के लिए नागरिकों को सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक के पास 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसे जिला अस्पताल या कार्यक्रम में शामिल किसी अन्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
यूपी पेंशन योजना के जरूरी दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन योजना
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे की वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे की वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
विकलांग पेंशन योजना
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे की वोटर आईडी, आधार कार्ड राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन की प्रक्रिया ( UP Pension Apply Online)
इन योजनाओं में से किसी एक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद होमपेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन के ऑप्शन का चयन करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करे के लिंक का चयन करना होगा। फिर आपको इस लिंक पर जाने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण आदि सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद अपने आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा। फिर आवेदन फॉर्म में आपको सभी जानकारी भरकर सबमिट के विकल्प का चयन करना होगा।
- इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- इसके बाद आपको विडो पेंशन का विकल्प दिखेगा।इसके बाद इस विकल्प का चयन करना होगा।
- फिर आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करे के लिंक का चयन करना होगा। फिर आपको लिंक पर जाना होगा। इसके बाद अगले पेज पर आपका पंजीकरण खुलेगा।
- आपको इस पंजीकरण फॉर्म में सभी फ़ील्ड को पूरा करना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी और आपकी आय के बारे में जानकारी आदि शामिल हैं। फिर आपको आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- फिर आपको घोषणा को सही का निशान लगाना होगा। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आप इस प्रकार अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना के लिए
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने आ जाएगा।
- इस होम पेज पर विकलांग पेंशन का विकल्प दिखाई देगा; आपको इसे चुनना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज लोड हो जाएगा।
- इस पेज पर मौजूद ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक पर क्लिक करते ही आपका पंजीकरण फॉर्म आपके सामने एक नए पेज पर खुल जाएगा।
- आपको इस पंजीकरण फॉर्म में सभी फ़ील्ड को पूरा करना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी और आपकी आय के बारे में जानकारी शामिल है। फिर आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही के निशान पर टिक करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी तथा सबमिट के विकल्प का चयन करना होगा।
- इस प्रकार आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।